September 23, 2024

ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली कोर्ट से राहत

0

नई दिल्ली
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को आपत्तिजनक ट्वीट मामले में जमानत दी। अदालत ने जुबैर को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं इतने ही रुपये मूल्य के जमानती के आधार पर जमानत दी है। बता दें कि, मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज नाम से फैक्ट चेकिंग वेबसाइट चलाते हैं। उन पर कथित फैक्ट चेकिंग के नाम पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने बीते माह 27 जून को मोहम्मद जुबैर को दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153/295 के तहत केस दर्ज किया था।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने जुबैर के खिलाफ सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक अशांति फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, उसे जुबैर के खिलाफ ट्विटर के जरिए एक शिकायत मिली थी, जिसमें जुबैर के एक ट्वीट का जिक्र किया गया था। पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 153ए और 295ए के तहत केस दर्ज कर जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद जुबैर के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बाद उसे वर्तमान मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।

दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, वर्तमान मामला ट्विटर हैंडल हनुमान भक्त  @balajikijaiin की एक पोस्ट के आधार पर दर्ज किया गया था, जहां उसने "2014 से पहले: हनीमून होटल" और "2014 के बाद: हनुमान होटल" पोस्ट के संबंध में मोहम्मद जुबैर के नाम से एक अन्य ट्विटर हैंडल के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि एक फोटो (ट्वीट में) दिख रहा है जहां होटल के साइनबोर्ड 'हनीमून होटल' को बदलकर 'हनुमान होटल' कर दिया गया है। हनुमान भक्त  @balajikijaiin ने ट्वीट किया, "हमारे भगवान हनुमान जी को हनीमून से जोड़ना हिंदुओं का सीधा अपमान है क्योंकि वह ब्रह्मचारी हैं। कृपया इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करें''।

पुलिस ने बताया कि एक विशेष धार्मिक समुदाय के खिलाफ तस्वीर और भड़काऊ बयान वाली मोहम्मद जुबैर की उक्त पोस्ट जानबूझकर की गई है, जो लोगों के बीच नफरत को भड़काने के लिए पर्याप्त है, जो सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए हानिकारक हो सकती है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उक्त पोस्ट के आधार पर उपरोक्त मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस को एक ट्विटर हैंडल से अलर्ट किया गया था कि मोहम्मद जुबैर ने पहले आपत्तिजनक ट्वीट किया था और उनके फॉलोवर्स / सोशल मीडिया संस्थाओं ने उन नफरत फैलाने वाली बहसों की श्रृंखला को आगे बढ़ाया तो उनकी जांच की गई और जुबैर की भूमिका को आपत्तिजनक पाया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed