द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए नगर निगम आयुक्त को राज्य शासन से लेना होगी परमिशन
भोपाल
प्रदेश में नगर निगमों में सीधी भर्ती के जरिये भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए नगर निगम आयुक्त को राज्य शासन से परमिशन लेना होगी। इसको लेकर नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने सभी नगर निगम आयुक्तों को पत्र लिखकर इसके आधार पर सीधी भर्ती करने के निर्देश दिए हैं।
नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा इसको लेकर दिए निर्देश में कहा गया है कि नगर पालिक निगमों में अधिकारियों तथा सेवकों की नियुुक्ति तथा सेवा शर्तें नियम 2000 के नियम 8 में संशोधन किया गया है। इसमें कहा गया है कि सीधी भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया के मामले में नगर निगम अपने स्तर पर मेयर इन काउंसिल के संकल्प के आधार पर प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। इसके अनुसार नगर निगम की मेयर इन काउंसिल द्वारा इस संबंध में संकल्प पारित किए जाने पर आयुक्त चिन्हित द्वितीय श्रेणी के पदों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग और तृतीय श्रेणी के पदों की भर्ती के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को पत्र भेजेगा। इन दोनों ही श्रेणियों के पदों के मामले में लोक सेवा आयोग और पीईबी से प्राप्त चयन सूची में से अधिमान क्रम में अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। इसके पहले अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) के खंड तीन के अधीन आने वाले पदों के लिए राज्य सरकार की पूर्व पुष्टि प्राप्त की जाएगी। इसके आधार पर आने वाले समय में नियुक्ति प्रक्रिया करने के लिए कहा गया है।