ग्रामीण कारीगरों तथा स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित दीपक के विक्रय पर नगरीय निकायों में नहीं लगेगा कोई शुल्क
भोपाल
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुसार दीपावली पर्व पर स्थानीय एवं ग्रामीण कारीगरों और गरीब महिलाओं के स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित मिट्टी, गोबर के दीपक, दीपमाला और धार्मिक प्रतीकों को नगरीय निकाय क्षेत्र में लाने और विक्रय किए जाने पर बाजार एवं तहबाजारी के शुल्क/कर से छूट प्रदान की गई है। मंत्री सिंह ने कहा है कि पर्यावरण-संरक्षण तथा स्थानीय कौशल एवं उस पर आधारित स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 5 नवंबर 2022 तक प्रभावी रहेगा।