शराब पीकर और सीट बेल्ट न लगाने अब भुगतना होगा भारी जुर्माना
भोपाल
कारचालक ने सीटबेल्ट नहीं पहना तो उसे अब एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा इसी तरह हेलमेट न लगाने पर वाहन चालक को पांच सौ रुपए जुर्माना देना होगा। इसी तरह शराब पीकर वाहन चलाने पर भी जुर्माने की राशि भारी-भरकम की जा रही है। राज्य सरकार केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा लागू जुर्माने की राशियां मध्यप्रदेश में लागू करने के लिए आज कैबिनेट में चर्चा के बाद इन्हें मंजूरी प्रदान की जा सकती है। राशन की दुकानों के संचालकों का कमीशन भी बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में दोपहर तीन बजे से हो रही कैबिनेट बैठक में आज प्रदेश में परिवहन के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि दुगनी तक बढ़ाई जा रही है। केन्द्र सरकार के यातायात परिवहन के उल्लंघन करने पर जो जुर्माना राशि तय है उसे मध्यप्रदेश में भी लागू करने की तैयारी है। इसके अलावा कैबिनेट में फसल कटने के बाद बचे अवशेष नरवाई को जलाने पर रोक लगाने के लिए भी सरकार कृषि उपकरण खरीदने पचास प्रतिशत तक अनुदान देगी। इसके लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना पर कैबिनेट में चर्चा के बाद इसे मंजूरी प्रदान की जाएगी। योजना में बेलर, रीपर, कंबाइंडर, स्ट्ररीपर, मल्चर, हैप्पी सीडर, जीरो टिल, रोटावेटर, सीड कम फर्टिलाइजर, प्लाऊ सहित अन्य चिन्हित कृषि यंत्रों को शामिल किया जाएगा। लघु सीमांत किसान, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के किसानों को कृषि उपकरण की कीमत का पचास प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। अन्य श्रेणी के किसानों को चालीस प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। योजना में किसानों को छह लाख रुपए तक आने वाले उपकरणों को खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा। इसक लिए आनलाईन खरीदी अनिवार्य होगी। अनुदान की राशि सीधे खाते में ट्रांसफर की जाएगी। राशन की दुकानों पर पीडीएस का राशन पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था अब युवा बेरोजगारों के जरिए कराई जाएगी।