नेशनल लोक अदालत : हजारों लंबित मामलों में हो रही सुनवाई
भोपाल
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार को शहर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला न्यायालय में इसके लिए 61 खंडपीठ, जिसमें जिला अदालत की 48, श्रम न्यायालय की 3, कुटुम्ब न्यायालय की 4 खंडपीठ का गठन किया गया है। इसमें राजीनामा योग्य आपराधिक 6782, मोटर दुर्घटना क्लेम 3257, विद्युत 1476, वैवाहिक 717, श्रम 105, बैंक रिकवरी 299 अन्य 895 प्रकरणों के साथ ही बैंक रिकवरी 27473, विद्युत 1000 व जलकर 11 हजार यातायात ट्रैफिक चालान 10 हजार से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरण राजीनामे के आधार पर निराकरण पर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह ने विस्तृत जानकारी दी थी।
इसके अलावा नगर निगम के सभी जोन, वार्ड और नागरिक सुविधा केंद्रों में शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में संपत्तिकर, जल उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन छूट दी जा रही है। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपये बकाया है उन्हें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जबकि 50 हजार से अधिक और 1 लाख रुपये तक बकाया राशि पर केवल अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट और 1 लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।