तिहाड़ में सत्येंद्र जैन का दरबार, वीडियो लीक, निलंबित अधिकारी के साथ दिखे
नईदिल्ली
मनी लॉन्ड्रिंग केस मे तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन(health minister satyendra jain) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके कुछ और वीडियो सामने आए हैं। इसमें वे जेल के अंदर 'दरबार' लगाए देखे गए हैं। इससे पहले उनके रेप के आरोपी से मसाज कराते और जेल मैन्युअल के इतर फल-ड्राय फूड यानी आहार(diet) के वीडियो वायरल हुए थे।
BJP ने शेयर किया वीडियो
जेल में दरबार लगाए बैठे सत्येंद्र जैन का यह वीडियो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद जय हिंद ने शेयर करते हुए कमेंट किया कि "मीडिया ने जारी किया तिहाड़ का एक और वीडियो! इस बार सत्येन्द्र के दरबार में जेल अधीक्षक हैं, जिन्हें अब निलम्बित कर दिया गया है! बच्ची के रेपिस्ट से मालिश और नवाबी खाने के बाद अब ये! यह AAP की करप्शन थेरेपी है, लेकिन केजरीवाल जी इसका बचाव करते हैं! क्या वह अब एसजे(जेल अधीक्षक) को बर्खास्त करेंगे?'
कोर्ट में पहुंचा मामला
सत्येंद्र जैन ने वकील के माध्यम से कोर्ट में गुहार लगाई है कि जेल के अंदर के लीक हुए वीडियो मीडिया में दिखाने पर रोक लगाई जाए। वहीं, शनिवार को सत्येंद्र जैन को जेल में उचित खाना उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका पर फैसला आ सकता है। शुक्रवार को इस पर फैसला आना था, लेकिन टल गया था। सत्येंद्र जैन ने जेल में उचित भोजन मुहैया नहीं कराने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल, हुआ यूं था कि भाजपा के प्रवक्ता शहजाद जय हिंद ने जेल में सत्येंद्र जैन के खाने का वीडियो पोस्ट करते हुए अंग्रेजी में कमेंट किया था। इसमे कहा गया कि मीडिया से एक और वीडियो! बलात्कारी से मालिश करने और उसे फिजियो थेरेपिस्ट कहने के बाद, सत्येंद्र जैन को शानदार भोजन का आनंद लेते देखा जा सकता है! अटेंडेंट्स उन्हें ऐसे भोजन परोसते हैं, जैसे कि वे छुट्टी पर किसी रिसॉर्ट में हों! केजरीवाल जी ने सुनिश्चित किया कि हवालाबाज को वीवीआईपी मजा मिले न कि सजा! क्लिक करके पढ़ें
कोर्ट कर चुका है जमानत याचिका खारिज
मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद दिल्ली सरकार के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन(health minister satyendra jain) और 2 अन्य की जमानत याचिका पर 17 नवंबर को कोर्ट ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सत्येंद्र जैन की याचिका में कहा गया कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। कोर्ट ने आरोपी सत्येंद्र जैन सहित वैभव जैन, अंकुश जैन और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। ED ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में जैन के खिलाफ दर्ज CBI की FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। जैन को 13 जून को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत(judicial custody) में भेजा गया था।