मध्य प्रदेश में जल्द ही खत्म हो जाएगी नजूल NOC की व्यवस्था
भोपाल
प्रदेश में शहरी क्षेत्र की नजूल भूमि पर निर्माण के लिए एनओसी जारी करने की व्यवस्था इसी साल से खत्म हो रही है। जनवरी से इस व्यवस्था पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। राजस्व विभाग द्वारा दो साल पहले जारी किए गए नजूल संबंधी नियमों के आधार पर सभी कलेक्टरों को इसके निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिले के नजूल अधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश दें कि नजूल एनओसी की पूरी रिपोर्ट एक माह में आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज करेंगे और इसके बाद कोई एनओसी जारी नहीं की जाएगी।
अब इसकी वार्षिक रिपोर्ट टीएंडसीपी को दी जाएगी। इस फैसले के आधार पर नगरीय विकास और आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई सभी नगरीय निकायों से कहा है कि अब इसकी मानीटरिंग की जा रही है कि टीएंडसीपी (नगर व ग्राम निवेश) और नगरीय निकायों के अधिकारी किसी भी मामले में राजस्व अधिकारियों से नजूल एनओसी की डिमांड नहीं करेंगे। बताया जाता है कि जनता की सुविधा और आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है।
नए नजूल नियमों के अंतर्गत अब नजूल अधिकारी वार्षिक रूप से नजूल भूमि की जानकारी नगरीय निकायों और नगर व ग्राम निवेश को उपलब्ध कराएंगे। इसी के आधार पर भूमि के नक्शे व उस पर निर्माण की अनुमतियां दी जाएंगी। अब नजूल विभाग में एनओसी जारी करने की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। यह नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए राहत देने वाला कदम है।