November 25, 2024

न्यू ईयर: अवैध शराब परोसने वालों के खिलाफ 2 जनवरी तक विशेष अभियान

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भोपाल
राजधानी में होटल्स और ढाबों में क्रिसमस और नए साल पर अनाधिकृत और अवैध रूप से जाम छलकाने या बगैर लाइसेंस के शराब पार्टी करने पर अब उसके मालिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा। अब तक मैनेजर और शराब पीने वाले के खिलाफ आबकारी की धाराओं में प्रकरण दर्ज किए जाते हैं और मौके पर मुचलका भराकर छोड़ दिया जाता है। यह पहला मौका होगा, जब होटल मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस पर सख्ती करते हुए राजधानी में आज से 2 जनवरी तक होटल और ढाबों में अनाधिकृत रूप से शराब परोसने वालों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए अलग-अलग क्षेत्र के लिए विशेष टीम भी बनाई है।  

आबकारी कंट्रोलर सजेंद्र मोरी ने बताया राजधानी में करीब डेढ़ सौ से ज्यादा होटल्स और ढाबों पर बगैर लाइसेंस के शराब पिलाई जा रही है। हालांकि इन पर लगातार दबिश देकर प्रकरण बनाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। क्रिसमस और नए साल पर कोई होटल्स या ढाबे अपने यहां जश्न करना चाहते हैं, तो उन्हें एफएल- 5 लाइसेंस लेना होगा।

एफएल-5 की एक दिन की फीस 10 हजार रुपए
इस तरह का लाइसेंस अस्थाई रुप से एक दिन के लिए दिया जाता है। जिस होटल्स या ढाबे में किचन और बैठक व्यवस्था है, उसकी फीस दस हजार रुपए निर्धारित है। जहां किचन नहीं है, उसकी फीस 5 हजार रुपए है। घर या फार्म हाउस के लिए इस लाइसेंस की फीस 2 हजार रुपए है।

150 से अधिक होटल्स और ढाबों की निगरानी
राजधानी और उसके सीमावर्ती क्षेत्र में 150 से अधिक ढाबे और होटल्स में अवैध रूप से शराब परोसी जा रही है। इनमें एमपी नगर, कोलार, नीलबड़ से केरवा रोड, बैरागढ़, रायसेन रोड, अयोध्या नगर, होशंगाबाद, 10 नंबर और शहर के रिंग रोड में सर्वाधिक होटल और ढाबे हैं। क्रिसमस और नए साल के दौरान इनकी निगरानी की जाएगी।

देर रात पकड़ी सवा लाख रुपए की अवैध शराब
नियंत्रण कक्ष प्रभारी मोरी के अनुसार शनिवार-रविवार की दरमियानी देर रात दो आरोपी दो पहिया वाहन से अवैध तरीके से क्रिसमस पार्टी के लिए शराब सप्लाई करने ले जा रहे थे, जिसे पकड़ा गया है। आरोपी अमित जायसवाल और नितेश यादव के पास से 300 पाव देशी और 54 लीटर विदेशी शराब अवैध तरीके से परिवहन करते हुए पकड़ा गया। इसमें आरोपी अमित मौके से फरार हो गया। आरोपी के पास से माल सहित करीब सवा लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। इन दोनों पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

जिले में बगैर लायसेंस के शराब पिलाने वाले होटल्स और ढाबों पर लगातार दबिश देकर प्रकरण बनाए जा रहे हैं। आबकारी अमले को अब 2 जनवरी तक सभी होटल और ढाबों में अवैध रूप से शराब पार्टी होने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिन्हें भी शराब पानी आयोजित करना है, इसके लिए उन्हें एफएल-5 का लायसेंस लेना होगा।
– राकेश कुर्मी, सहायक आयुक्त, आबकारी भोपाल

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