कलेक्टर के आदेश के बाद भी, चीनी मांझा बेच रहे दुकानदार के घर पर चला ‘मामा’ का बुलडोजर
उज्जैन
चीनी मांझा के क्रय,विक्रय और भंडारण को लेकर उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधित कर दिया है.उनका स्पष्ट निर्देश है कि यदि कोई भी व्यक्ति नियम का उल्लंघन करेगा तो उसकी अचल संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया जाएगा.इस चेतावनी को हल्के में लेने वाले व्यापारी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया.
पुलिस ने रंगेहाथ पकड़ा था
नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरील ने बताया कि नीलगंगा क्षेत्र की श्री राम कॉलोनी में रहने वाले हितेश भीमवाणी पिता गिरधारी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए चीनी मांझा बेचा जा रहा था.इस मामले में उसके खिलाफ पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज किया था.कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि चाइना की डोर से पिछले साल उज्जैन एक व्यक्ति की मौत हो गई थी.इस बार भी मकर संक्रांति पर्व के पहले कुछ लोग आदेश का उल्लंघन कर चाइना की डोर का भंडारण,क्रय,विक्रय कर रहे थे.ऐसे एक मामले उप पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को पकड़ा था.आरोपी प्रतिबंध के बाद भी चाइना का मांझा बेच रहा था.पुलिस कार्रवाई के बाद जब आरोपी की अचल संपत्ति के बारे में पता किया गया तो जानकारी मिली कि उसने अवैध रूप से मकान का कुछ हिस्सा बनाया है. मंगलवार को कार्रवाई करते हुए नगर निगम के माध्यम से अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया है.
चीनी मांझा बेचकर कितना कमाता
पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि आरोपी द्वारा चाइना की डोर को बेचकर तीन-चार हजार रुपये का मुनाफा कमाने की कोशिश की जा रही थी.इसी के चलते उसने जोखिम उठाया.आरोपी के कब्जे से 48 चकरी जब्त की गई थी.इस मामले में पुलिस की ओर से दस्तावेजी प्रमाण जिला प्रशासन को सौंपा गए थे.मंगलवार को पुलिस की सुरक्षा के बीच नगर निगम में तीन लाख की लागत से बनाए गए मकान के अवैध हिस्से को तोड़ दिया.पुलिस और जिला प्रशासन ने एक बार फिर अल्टीमेटम के साथ चीनी मांझा से दूरी बनाने की अपील की है.