CJIचंद्रचूड़ ने 5 नए जजों को दिलाई शपथ,SC में अब केवल 2 पद खाली
नईदिल्ली
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जस्टिस पंकज मित्तल, संजय करोल, पी वी संजय कुमार, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और मनोज मिश्रा को शपथ दिलाई गई।
13 दिसंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में पदोन्नति के लिए इनके नामों की सिफारिश की थी. कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने 4 फरवरी को जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति की घोषणा की थी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट और 25 हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच तकरार के बीच आया है. सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम पर सरकार ने खुले तौर पर अपने मतभेद जताए हैं.
इन पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है, जो फुल स्ट्रेंथ से दो कम है। 13 दिसंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम(Supreme Court Collegium) द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में प्रमोशन के लिए उनके नामों की सिफारिश की गई थी। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने 4 फरवरी को जिन पांच नए जजों के नाम को मंजूरी दी थी, उनमें राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मिथल, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाई कोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा के नाम शामिल थे।
किरेन रीजीजू ने हाल ही में कॉलेजियम को भारतीय संविधान के लिए ‘बाहरी चीज’ बताया था. जबकि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम और 2015 में उससे संबंधित एक संविधान संशोधन अधिनियम को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया था. एनजेएसी कानून के जरिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को एक नए तरीके से बदलने की कोशिश की थी. बहरहाल अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दी है. 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पदोन्नति के लिए दो और नामों की सिफारिश की थी. उनकी नियुक्त को मंजूरी मिलने और शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सभी 34 जजों की बहाली पूरी हो जाएगी.