महाराष्ट्र के महा मेडिकल कॉलेज पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक मेडिकल कॉलेज को आदेश का उल्लंघन करने और 100 एमबीबीएस छात्रों के प्रवेश पर रोक के आदेश के बावजूद उल्लंघन करने पर एम्स में 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मेडिकल कॉलेज एम्स के पास 2.5 करोड़ रुपये जमा करेगा और सबूत के तौर पर रसीद याचिकाकर्ता, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) और शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को प्रस्तुत की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कॉलेज से कहा कि उसे छात्रों से जुर्माना नहीं वसूलना चाहिए।
बेंच, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं, ने याद दिलाया कि एनएमसी निरीक्षण दल ने पाया था कि अस्पताल की लॉगबुक में भविष्य की तारीख के मेडिकल रिकॉर्ड थे, जिसमें रोगियों का रक्तचाप शामिल था। एनएमसी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि 2021-22 में, जब शीर्ष अदालत ने कॉलेज को छात्रों का नामांकन नहीं करने का निर्देश दिया, तो यह प्रक्रिया जारी रही।
हालांकि, शर्मा ने यह भी बताया कि निरीक्षण दल ने पाया कि उसने मुद्दों को हल कर लिया था, कॉलेज को शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए 100 एमबीबीएस सीटों के लिए अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके आदेशों की स्पष्ट रूप से अनदेखी हुई है और इसलिए कॉलेज पर जुर्माना लगाने की आवश्यकता है और स्पष्ट किया कि यह छात्रों के प्रवेश को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि इससे उनकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है।
मेडिकल कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि 2021-22 के लिए प्रवेश मार्च तक पहले ही हो चुका था और इस अदालत ने 8 अप्रैल को स्थगन आदेश पारित किया था। पीठ ने वकील से कहा कि इसे एक आवेदन के जरिए अदालत के संज्ञान में लाया जाना चाहिए था। पिछले साल पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने अन्नासाहेब चूड़ामन पाटिल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की तुलना फिल्म 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' से की थी।
इसने उल्लेख किया था कि एनएमसी की एक टीम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में पाया गया था कि सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त बच्चे बाल चिकित्सा वार्ड में पड़े थे। शीर्ष अदालत ने पिछले साल अप्रैल में अगले आदेश तक 100 एमबीबीएस छात्रों के दाखिले पर रोक लगा दी थी।