जमीन घोटाले में तेजस्वी यादव को कोर्ट से राहत नहीं, 25 को पेशी; लेकिन CBI ने दूर किया बड़ा डर
नई दिल्ली
रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव के वकील ने पहले तो गिरफ्तारी की आशंका जाहिर करते हुए पेशी से छूट की मांग की, लेकिन सीबीआई की ओर से सिर्फ पूछताछ का भरोसा दिए जाने के बाद 25 मार्च को पेशी के लिए तैयार हो गए।
यादव ने सीबीआई की ओर से पूछताछ के लिए जारी समन को चुनौती दी थी। जस्टिस डी के शर्मा के सामने तेजस्वी के वकील ने कहा कि 11 दिन में 3 बार समन जारी किया गया, जबकि उन्होंने कहा था कि वह बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और बजट पेश करने की तैयारी चल रही है। सीबीआई के वकील ने कहा कि उन्हें शनिवार को पेश होने के लिए कहा जाए। इस पर तेजस्वी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी। हालांकि, सीबीआई के वकील ने आशंका को खारिज करते हुए कहा, 'कहा हम कोर्ट को भरोसा देते हैं पेश होने पर यादव को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कुछ दस्तावेज दिखाकर सिर्फ पूछताछ होगी।'
तेजस्वी के वकील ने कोर्ट से कहा कि जब तक बजट सत्र चलेगा, वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश होंगे। बजट के बाद निजी तौर पर सीबीआई के समक्ष पेश होंगे।' सीबीआई के वकील ने कहा कि तेजस्वी मार्च में किसी भी शनिवार को पेश हो जाएं। तेजस्वी के वकील ने कहा कि तेजस्वी 25 मार्च को पेश हो सकते हैं। कोर्ट ने इसके बाद समन के खिलाफ तेजस्वी की याचिका का निपटारा कर दिया।