सरकार ने दी खुशखबरी: ₹250 में खुलवाएं बिटिया के लिए खाता, 19 की उम्र में मिलेंगे ₹56 लाख
नई दिल्ली
सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने सुकन्या छोटी बचत योजनाओं – सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) से लेकर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra), पोस्ट ऑफिस बचत योजना (Post Office Deposit Schemes) और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ( Senior Citizen Saving Schemes) की ब्याज दरें बढ़ा दी है। यानी अब से आपको इन योजनाओं पर पहले से ज्यादा ब्याज मिलेगा। इस बीच सबसे मशहूर स्कीम सुकन्या योजना पर ब्याज दरों के बढ़ने से निवेशकों में बड़ी राहत है। आइए जानते हैं अब सुकन्या योजना पर कितना फायदा होने वाला है-
अब कितना मिलेगा ब्याज
बता दें कि सरकार ने सुकन्या योजना पर ब्याज दर बढ़ाकर 8% कर दिया है। यह पहले 7.6% था। यानी अब निवेशकों को पहले से .40 पर्सेंट ज्यादा ब्याज मिलेगा। बता दें कि यह योजना बेटियों के लिए है। इसे मोदी सरकार ने 2015 में शुरू किया था। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक लड़की के माता-पिता (10 साल तक की आयु तक) किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में यह खाता खुलवा सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना calculator
उदाहरण के लिए, अगर आपकी बिटिया की उम्र 4 साल है और 15 साल के लिए 10 हजार रुपये प्रति महीने निवेश करते हैं तो आपको हर साल 1,20,000 लाख रुपये जमा करने होंगे। जब बिटिया की उम्र 19 साल होगी तब निवेश रकम की मैच्योरिटी होगी। आपको मैच्योरिटी के दौरान लगभग 56 लाख रुपये मिलेंगे। यह कैल्कुलेशन 8 प्रतिशत सालाना ब्याज के हिसाब है।
कहां खुलवाएं खाता?
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की रजिस्टर्ड ब्रांच में खोला जा सकता है। इस योजना के तहत अकाउंट बेटी के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये जमा के साथ खोला जा सकता है। बता दें कि सुकन्या खाता खुलवाने के लिए आपको फॉर्म के साथ पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। इसके अलावा बच्ची और माता-पिता का पहचान पत्र, जैसे-पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट देना होगा।
इस योजना में टैक्स भी बचेगा
आपको बता दें कि सरकार की इस योजना में आपको शानदार रिटर्न तो मिलता ही है, इसके अलावा टैक्स की बचत भी होती है। बता दें कि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में एक SSY खाते में ₹1.5 लाख तक जमा कर सकता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत पूरे ₹1.5 लाख के निवेश पर कर छूट का क्लेम कर सकता है।