जबलपुर : हॉस्पिटल में अग्निकांड की जांच के आदेश,डायरेक्टर्स पर गैरइरादतन हत्या का केस
जबलपुर
जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशयलिटी हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत हुई है। अस्पताल के डायरेक्टर्स और मैनेजर के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। जबलपुर SP सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया, डॉ. निशांत गुप्ता, डॉ. सुरेश पटेल, डॉ. संजय पटेल, डॉ. संतोष सोनी और मैनेजर राम सोनी के खिलाफ FIR की गई है। मैनेजर को हिरासत में लिया गया है।जबलपुर के न्यू लाइफ अस्पताल में डॉ. सुरेश पटेल और डॉ. निशांत गुप्ता डायरेक्टर हैं। हादसे के प्रत्यक्षदर्शी अतुल जैन, आग में झुलसे देवलाल वरकड़े और हल्की बाई के बयानों के आधार पर विजय नगर पुलिस ने FIR दर्ज की है।
राज्य शासन ने न्यू लाईफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुई अग्निदुर्घटना की जांच के यह आदेश दिए हैं। राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अग्नि दुर्घटना की जाँच संभागायुक्त जबलपुर बी चंद्रशेखर की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यों की समिति करेगी।संयुक्त संचालक स्वास्थ्य जबलपुर डॉ संजय मिश्रा, सयुंक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर आर के सिंह एवं अधीक्षण यंत्री विद्युत सुरक्षा जबलपुर अरविंद बोहरे को जाँच समिति का सदस्य बनाया गया है।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश में जाँच के बिंदु भी तय कर दिये हैं। इन बिंदुओं में अग्नि दुर्घटना के कारण, अस्पताल में फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से सबंधित अनुमतियाँ एवं व्यवस्थाएं, नगर पालिका अधिनियम के प्रावधान अनुसार भवन अनुज्ञा सबंधी अनुमतियां एवं उनका क्रियान्वयन तथा मध्यप्रदेश उपचर्यगृह एवं रुजोपचार सबंधी स्थापनाएं रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन अधिनियम 1973 के अंतर्गत अस्पताल के रजिस्ट्रेशन की वैधानिक स्थिति शामिल है। इसके अलावा समिति आवश्यक समझेगी तो अन्य बिंदुओं को भी जाँच में शामिल किया जा सकेगा । समिति जाँच अपना प्रतिवेदन एक माह की अवधि में राज्य शासन को प्रस्तुत करेगी।