विधायक मुरली मोरवाल के बेटे पर दुष्कर्म की धाराओं में आरोप तय
इंदौर
बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर 27 वर्षीय युवती से दुष्कर्म के मामले में जिला न्यायालय ने आरोप तय कर दिए हैं। करण पर आरोप है कि 27 वर्षीय कांग्रेस नेत्री ने दो अप्रैल 2021 को महिला पुलिस थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकना कहना है कि 14 फरवरी 2021 को करण मोरवाल उसे एक होटल में ले गया था और उसके ड्रिंक में कुछ ऐसी वस्तु मिलाई थी, जिससे उसे नशा होने लगा और बाद में वह उसे फ्लैट पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। नशा उतरने पर पीड़िता ने इसका विरोध किया तो करण ने उसे शादी का झांसा दिया। बाद में वह समय-समय पर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
लंबे समय फरार रहा
प्रकरण दर्ज होने के बाद करण गिरफ्तारी से बचने के लिए लंबे समय तक फरार रहा। उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित हुआ था। करीब छह माह फरार रहने के बाद पुलिस ने उसे मक्सी से गिरफ्तार किया था हालांकि उसे जमानत मिल गई।
फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने का भी है आरोप
करण पर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने का आरोप भी लगाया है। इसके लिए उस पर एक प्रकरण अलग से दर्ज है। करण ने यह कहते हुए न्यायालय से जमानत मांगी थी कि घटना के वक्त वह इंदौर में था ही नहीं बल्कि बड़नगर के शासकीय अस्पताल में इलाज करवा रहा था और वहां भर्ती था। उसने जमानत आवेदन के साथ डाक्टर का सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत किया था। इसी आधार पर न्यायालय ने उसे जमानत दे दी थी। हालांकि इस मामले में शिकायत के बाद हुई जांच में यह बात सामने आई कि दस्तावेज फर्जी हैं। पुलिस ने सर्टिफिकेट बनाने वाले डाक्टर और करण दोनों पर अलग से प्रकरण दर्ज किया था। इस प्रकरण की सुनवाई भी पृथक से चल रही है।