ADM बेडेकर बोले ‘हाई कोर्ट में मेरे दिए बयान को गलत प्रस्तुत किया!’
इंदौर
इंदौर के अपर कलेक्टर अभय बेडेकर ने कहा है कि उन्होंने उच्च न्यायालय में यह बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने की प्रक्रिया के दौरान भू माफिया के लोग उन्हें कहते हैं कि कोर्ट में आपके कपड़े उतर जाएंगे और नौकरी चली जाएगी। दो फरवरी को हाईकोर्ट में उनकी उपस्थिति के दौरान उनके वक्तव्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है।
अपर कलेक्टर बेडेकर ने सोशल मीडिया पर चल रही सूचना को लेकर कहा है कि दो फरवरी को कोर्ट में उनकी उपस्थिति के दौरान हुआ यह था कि जब भू माफियाओं के वकील ने न्यायालय में कहा कि एडीएम साहब हमारी जमीन पर गलत कब्जे करा रहे हैं और प्लॉट अलॉट कर रहे हैं। बेडेकर के अनुसार इस तरह की बात ये लोग मुझ से पहले भी कह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय में भी इन्होंने याचिका लगाकर अपर कलेक्टर के तौर पर मेरे नाम के उल्लेख के कर लिखा था कि एडीएम बेडेकर हमें धमकाते है। बेडेकर के अनुसार उसके जवाब में उन्होंने न्यायालय में कहा कि मेरे द्वारा धमकाने की बात तथ्यहीन है और मैं प्रशासन की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए पीड़ितों को उनके प्लॉट पर काबिज करा रहा हूँ। मैं उन्हें नहीं धमका रहा बल्कि ये लोग मुझे कहते हैं कि कोर्ट में आपके कपड़े उतर जाएँगे और नौकरी चली जाएगी। ये कार्य करने में कोई डर अथवा भू माफिया का भय नहीं था बल्कि न्यायालय को इनके गंदे दिमाग और तौर तरीके से अवगत कराने के लिए उन्होंने ऐसा कहा था।
उन्होंने बताया कि जब भू माफ़ियाओं के वकील ने हाई कोर्ट में कहा कि एडीएम साहब हमारी ज़मीन पर ग़लत क़ब्ज़े करवा रहे हैं और प्लॉट अलॉट कर रहे हैं। इस तरह की बात ये लोग मुझ से पहले भी कह चुके हैं। हाई कोर्ट में भी इन्होंने याचिका लगाकर मेरे नाम के उल्लेख के साथ लिखा था कि ‘एडीएम श्री बेडेकर हमें धमकाते है।’ उसके जवाब में मैंने कोर्ट में कहा कि मेरे द्वारा धमकाने की बात तथ्यहीन है और मैं प्रशासन की तरफ़ से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए पीड़ितों को उनके प्लॉट पर क़ाबिज़ करवा रहा हूँ। मैं उन्हें नहीं धमका रहा, बल्कि ये लोग मुझसे कहते हैं कि ‘कोर्ट में आपके कपड़े उतर जाएंगे और नौकरी चली जाएगी।’
ये काम करने में कोई डर अथवा भू माफिया का भय नहीं था। बल्कि, हाई कोर्ट को इनके गंदे दिमाग़ और तौर तरीक़े से अवगत कराने के लिए मैंने कहा था। वैसे भी ये लगभग 6-8 माह पुरानी घटना है। प्रशासन ने भूमाफिया के विरुद्ध सख़्ती से कार्यवाही करते हुए 260 शिकायतों में से लगभग 150 पीड़ितों को उनका हक़ दिलवाया है। भू माफ़ियाओं के क़ब्ज़े से प्लॉट्स को मुक्त करवाकर पीड़ितों को उनके प्लॉट्स दिलवाए गए।
इसी प्रकरण के चलते ही एक आरोपी चिराग़ शाह के विरुद्ध एफ़आईआर भी करवाई गई है। कोई भी व्यक्ति या माफिया क़ानून से बड़ा नहीं है और ज़िला प्रशासन सख़्ती से क़ानून का पालन करा रहा है। इंदौर ज़िला प्रशासन सभी प्रकार के माफ़ियाओं के विरुद्ध सख़्ती से कार्यवाही कर रहा है और भू माफ़ियाओं के विरुद्ध ये कार्यवाही सख़्ती से जारी रहेगी।
बेडेकर के मुताबिक कोई भी व्यक्ति या माफिया कानून से बड़ा नहीं है और जिला प्रशासन सख़्ती से कानून का पालन करा रहा है। इंदौर जिला प्रशासन सभी प्रकार के माफियाओं के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही कर रहा है और भू माफियाओं के विरुद्ध ये कार्यवाही सख़्ती से जारी रहेगी।
6 माह पुरानी घटना
बेडेकर के अनुसार वैसे भी ये लगभग 6 से 8 माह पुरानी घटना है और प्रशासन ने भू माफिया के विरुद्ध सख़्ती से कार्यवाही करते हुए 260 शिकायतों में से लगभग 150 पीड़ितों को उनका हक दिलवाया है। भू माफियाओं के कब्जे से प्लॉट्स को मुक्त कराकर पीड़ितों को उनके प्लॉट्स दिलाए गए। इसी केस के चलते ही एक आरोपी चिराग शाह के विरुद्ध एफआईआर भी कराई गई है।